18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा ड्राइविंग करने पर उनका चालान सुनिश्चित, संवेदनशील एक्सीडेंटल स्थानों को चिन्हित कर सड़क दुर्घटनाओं की जांच – जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल
संवाददाता देवेश्वर धीमान बिजनौर परिपाटी न्यूज | स्कूल बस एवं ई-रिक्शाओं में सिटिंग क्षमता के अनुसार ही उसमें सवारियां बैठाई जाएं तथा प्रत्येक स्कूल वाहन की विंडो स्क्रीन एवं उसकी…
