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विशाल कुमार

मुरादाबाद(परिपाटी न्यूज़) कांठ कांवड़ पथ रोड पर मोड़ी और हजरतपुर स्थित कैंटीन में खुलेआम शराब बेचे जाने का आरोप सामने आया है। इस मामले को लेकर संबंधित विभाग की निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि कैंटीन में बिना वैध लाइसेंस के शराब की बिक्री की जा रही है, तो यह आबकारी नियमों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।कांवड़ पथ रोड स्थित कैंटीन में शराब की बिक्री होने के आरोपों के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर वहां किस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

क्या संबंधित कैंटीन के पास शराब बेचने का वैध लाइसेंस है या फिर नियमों को ताक पर रखकर शराब की बिक्री की जा रही है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस मामले में आबकारी विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। विभागीय अधिकारियों को संबंधित कैंटीन का निरीक्षण कर यह जांच करनी चाहिए कि वहां शराब की बिक्री हो रही है या नहीं। यदि बिक्री की पुष्टि होती है, तो लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।कांवड़ पथ रोड धार्मिक यात्राओं और स्थानीय आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे मार्गों पर संचालित दुकानों और कैंटीनों में नियमों का पालन सुनिश्चित है।

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