
संवाददाता – देवेश्वर धीमान
बिजनौर (पीपीएन) सीटीईटी परीक्षा को नक़लविहीन, शांति एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सम्पूर्ण जिले में निषधाज्ञा होगी लागू, परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ एवं अन्य संचार संबंधी उपकरण ले जाना होगा प्रतिबंधित, 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी धारा 144 अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विनोद कुमार गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिजनौर में लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी,2021 तक सम्पूर्ण जिला बिजनौर क्षेत्र में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दिनांक 31 जनवरी,2021 (रविवार) को जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सीटीईटी (ब्ज्म्ज्द्ध परिक्षा-2021 केा सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिये 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गयी है तथा आवश्कता पडने पर उसका विस्तार भी किया जा सकता है।
उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्र के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन/ब्लूटूथ एवं अन्य संचार संबंधी उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा तथा परिक्षा केन्द्रों के आस पास कोई भी व्यक्ति व व्यक्तियों का समूह परीक्षा केन्द्र के आस पास एकटठा नही होगा तथा परिक्षा की समाप्ति तक किसी अभ्यर्थि अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र के बहार ले जाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत शोसल डिस्टेनसिंग का अनुपालन करते हुए अभ्यिर्थियों को मास्क, हैण्ड ग्लब्स, गनस्पे सैनेटाइजर का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा। उक्त धारा के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्व धारा-188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।