संवादाता:- बिक्रमजीत सिंह
हरिद्वार पीपीएन:-दिनांक 11/9/21 को वादी राजेश कुमार (काल्पनिक नाम)थाना हाजा पर तहरीरी सूचना दी गई के अभी०गन बृजेश आदि द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री रेखा (काल्पनिक नाम) को बहला-फुसलाकर भगा ले गए जिसके आधार पर थाना आजा पर मु०अ०स०542/21 धारा 363, 366 भादवि नाम बृजेश आदि पंजीकृत किया गया था अपहरता अभियुक्तगण को तत्काल बरामद गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर/स०पु०अ०/क्षेत्राअधिकारी ज्वालापुर के निकट प्रयवेक्षन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन कर अपहृता के बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश किया गया पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से सुरागरसी पतारती करते हुए जानकारी प्राप्त हुई के अपहृता भोपाल मध्य प्रदेश में है। जिस पर पुलिस टीम को तत्काल भोपाल मध्य प्रदेश रवाना किया गया जिनके द्वारा अपहृता को बरामद किया गया अपहृता से पूछताछ करने पर बताया गया बृजेश,संदीप, मीनाक्षी द्वारा उसको बहला-फुसलाकर बेचने के नाम पर मध्यप्रदेश ले गए जहां उसको छोड़ कर वापस हरिद्वार आ गए जिस पर पुलिस टीम अपर्हता को वापस लेकर हरिद्वार आए तथा अभियुक्त गण को सुरागरसी पतारती करते हुए हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 323,504,506,370(4)511 भादवि व धारा 9 जी /10,16/17 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई अभियुक्त को न्यायालय पेश किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तगण–बृजेश दास शुक्ला पुत्र दामोदर शुक्ला नि० मो०कडचछ ज्वालापुर हरिद्वार।*संदीप पुत्र अमर सिंह नि० लेवर कॉलोनी हरिद्वार।फरार अभियुक्त:-मीनाक्षी पत्नी संदीप निवासी लेवर कॉलोनी कोतवाली रानीपुर हरिद्वार।
उ०नि० दीपक चौधरी।
उ०नि०प्रीति गावाडी ।
कॉन्स 1090 राजपाल।
कॉन्स 332 महावीर।
कॉन्स सतवीर।

