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देवेश्वर धीमान

बिजनौर परिपाटी न्यूज। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति पुत्री विवाह पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। आवेदन के लिए वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, जाति

प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। इच्छुक आवेदक शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा शादी के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से किया जा सकता है। योजना से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी सभी संलग्नकों सहित जमा करना भी आवश्यक होगा। शहरी क्षेत्र के आवेदकों को तहसील स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को विकास खंड स्तर पर आवेदन जमा करना होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पात्र परिवारों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

By विक्की जोशी

विक्की जोशी मंडल आई.टी. प्रभारी मुरादाबाद

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