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लोकचंद शर्मा

बिजनौर( परिपाटी न्यूज़) नजीबाबाद, गत वर्ष के दिनांक 28.8.2024 को थाना क्षेत्र के गांव मुथरापुर में खेत के किनारे पानी की नाली में एक अज्ञात आदमी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी । मिली सूचना पर स्थानीय पुलिस व आला अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया । निरीक्षण के दौरान देखा गया था कि मृतक का गला दुपट्टे से बंधा पाया गया था और गर्दन भी कटी हुई थी तथा शरीर पर किसी नुकीले हथियार से प्रहार के घाव देखे गए थे। घटना स्थल से एक पेपर व एक चाकू भी बरामद हुआ था । जांच के दौरान मृतक की पहचान रईस पुत्र अकबर निवासी थाना

लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के रूप में हुई थी। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही के उपरांत थाना नजीबाबाद में मु.अ.स 445/2024 धारा 103/(1) बी एन एस अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त गण (1). जावेद अली पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी सुल्तानपुर आदमपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड। (2). आकाश पुत्र मनोज कुमार निवासी पथरी थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखंड। (3). अब्दुल वाहिद पुत्र नईमुद्दीन निवासी कैथल थाना पथरी जनपद हरिद्वार उत्तराखंड। (4). दिलशाना पत्नी मृतक रईस निवासी सुल्तानपुर आदमपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के नाम प्रकाश में आए जिनके खिलाफ आरोप पत्र मान्य न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन में पुलिस मॉनिटरिंग पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 27.5.2026 को मान्य न्यायालय एडीजे एफ टी सी 2nd जनपद बिजनौर के द्वारा अभियोग से संबंधित चारों अपराधियों को आजीवन कारावास व 40000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।

By विक्की जोशी

विक्की जोशी मंडल आई.टी. प्रभारी मुरादाबाद

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