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रिपोर्ट- सुरज गुर्जर

सहारनपुर (पीपीएन) । जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण व मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना में हत्या के दावों, टाइमबार्ड प्रस्तुत दावों, पोस्टमार्टम में होने वाले दावों के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार ही निर्णय लिया जाये। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समुचित लाभ किसानों को मिलें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए।
श्री अखिलेश सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण व मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर खेत में काम करने के दौरान किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसान या उसके परिजन के 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने या दिव्यांगता होने पर सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। इसमें 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में किसान के परिजन या पत्नी, बेटा और बेटी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद यदि किसानों को योजना का लाभ पाने में जानकारी का अभाव है तो समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
जिलाधिकारीने सभी उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि दुर्घटना के समस्त प्रकरणों की पत्रावली समय पर प्रस्तुत करें। कोई भी दावा विलम्ब के कारण निरस्त न होने पाये। उन्हांेने कहा कि अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी बेटी (शादी हो चुकी हो तो भी) को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री विनोद कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नकुड श्री हिमांशु नागपाल, उप जिलाधिकारी बेहट श्री दीप्ति देव यादव, उप जिलाधिकारी देवबन्द श्री राकेश कुमार, तहसीलदार सदर श्री गोपेश तिवारी तथा संबंधित विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे

By विक्की जोशी

विक्की जोशी मंडल आई.टी. प्रभारी मुरादाबाद

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