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संवाददाता सूरज गुर्जर

परिपाटी न्यूज़ मीडिया

सहारनपुर पीपीएन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-8 के साथ पठित नियमावली के नियम-6 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में स्थित नियोजनों के साप्ताहिक बंदी के संबंध में जनहित को दृष्टि में रखते हुए अपवादों को छोडकर वर्ष 2021 के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किये है।अखिलेश सिंह ने इस आश्य का आदेश जारी करते हुए आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर के समस्त दुकान एवं अधिष्ठानों के लिए सोमवार को, सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान समस्त ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकान, कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को छोडते हुए मंगलवार को, कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी की दुकानें रविवार को, शक्तिचालक प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें, वाणिज्य अधिष्ठान जो शक्ति चलित है के लिए शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी घोषित की गयी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि इसी प्रकार तीतरों, सरसावा, अम्बेहटा पीर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुद्धवार को, नानौता की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बृहस्पतिवार को, नकुड की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शुक्रवार को, चिलकाना की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को, देवबन्द की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान रविवार को, गागलहेडी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बन्द रहेंगे।

By PARIPATI NEWS

PARIPATI NEWS MEDIA GROUP

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