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रिपोर्ट -हरिओम सिंह परिपाटी न्यूज मीडिया


लखीमपुर खीरी(परिपाटी न्यूज़)। पुलिस व थाना मोहम्मदी पुलिस एवं अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ACJM-मोहम्मदी जनपद खीरी, द्वारा आयुध अधिनियम के अभियोग में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 500/- रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन”अभियान के तहत थाना मोहम्मदी पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 02.01.2024 को मा० न्यायालय ACJM-मोहम्मदी, द्वारा आयुध अधिनियम के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है।

जिनका विवरण निम्नवत् है-
थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 766/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबन्धित 01 अभियुक्त रामराखन तिवारी उर्फ छोटे पुत्र बाबूराम तिवारी नि0 बरखेड़ा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को जेल में बिताई गई अवधि व 500/- रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई। जिसमें लोक अभियोजक सरिता देवी, निरीक्षक असलम अली प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, विवेचक उ0नि0 हीरा प्रसाद, कोर्ट पैरोकार का० अटलवीर का विशेष योगदान रहा।

By Rahul Tomer

C.E.O(IT Dept.) Paripati News

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