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रिपोर्ट -हरिओम सिंह/परिपाटी न्यूज मीडिया लखीमपुर खीरी

लखीमपुर खीरी(परिपाटी न्यूज़)। थाना मोहम्मदी पुलिस एवं अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी, द्वारा पैसे व मोबाइल फोन चोरी के अभियोग में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत थाना मोहम्मदी पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा

अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 23.12.2023 को मा० न्यायालय ACJM मोहम्मदी खीरी, द्वारा पैसे व मोबाइल फोन चोरी के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है-
थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 606/2022 धारा 382/411 भादवि0 से संबन्धित अभियुक्त रियासत पुत्र रफीक नि0 लालनगंज थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई।

जिसमें लोक अभियोजक राणा गौतम , निरीक्षक असलम अली प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, विवेचक उ0नि0 निराला तिवारी, कोर्ट पैरोकार का० अटलवीर का विशेष योगदान रहा।

By Rahul Tomer

C.E.O(IT Dept.) Paripati News

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