चौधरी अमरीक सिंह
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नामित किए गए अधिकारी बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी दशा में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयबद्ध प्रक्रिया है इसमें लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा कहा कि पूर्वाहन 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाए साथ ही दैनिक निस्तारण की स्थिति को भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा।नोटिस जारी होने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा जिसमें व्यक्ति को निस्तारण के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। नोटिस बीएलओ के माध्यम से तामीला कराए जाएंगे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के साथ-साथ नए मतदाताओं से प्रारूप 6 और संशोधन एवं शिफ्टेड मतदाताओं से प्रारूप 8 भी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 11 जनवरी को 11:00 बजे से 5:00 बजे तक प्रत्येक बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाएगी, इस संबंध में भी आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम, एसडीएम सदर राम मोहन मीणा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दित्य श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

मुरादाबाद (परिपाटी न्यूज़)प्रकाशन के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह।विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी तिथि वार समय सारणी के अनुसार 6 जनवरी 2026 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची के आलेख्य के प्रकाशन के साथ ही 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी इसी प्रकार 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा तथा अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को होना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी नामित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी एवं प्रत्येक प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक
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