Spread the love

चौधरी अमरीक सिंह

मुरादाबाद (परिपाटी न्यूज़)आगामी पर्व मकर संक्रान्ति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि आदि एवं जनपद मुरादाबाद में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज सिंह ने

अपनी पूर्ण संतुष्टि उपरांत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की है। जोकि दिनांक 26 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

By विक्की जोशी

विक्की जोशी मंडल आई.टी. प्रभारी मुरादाबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *