रिपोर्ट -हरिओम सिंह
लखीमपुर खीरी परिपाटी न्यूज। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे आज दिनांक 13.02.2024 को 04 मामलो मे माननीय न्यायालय खीरी द्वारा दण्डित किया गया है सजा का विवरण निम्नवत है-1.वर्ष 2015 में थाना *फूलबेहड़* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1. बैजनाथ पुत्र साहबलाल 2. जय प्रकाश बैजनाथ 3. रामेश्वर पुत्र बैजनाथ नि0गण पाण्डेपुरवा म0 बसहाभूड़ थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी * के द्वारा वादी, वादी के पिता ब्रम्हादीन, माता शान्ती

देवी व राजकिशोर को लाठी डण्डो से मार कर गम्भीर घायल कर देना, गन्दी गन्दी गालिया देना व दौराने इलाज राजकिशोर की मृत्यु हो जाने पर*मु0अ0सं0 10/15 धारा 304/308/323/504 भादवि थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय ASJ-01 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 13.02.2024 को अभियुक्तगण *बैजनाथ,जयप्रकाश व रामेश्वर उपरोक्त को 05 वर्ष के कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।2.वर्ष 2000 में थाना *धौरहरा* जनपद खीरी पर *अभि0 संजय पुत्र प्रकाश भार्गव नि0 पसियनपुरवा म0 चिकना थाना धौरहरा जनपद खीरी * के द्वारा पीड़ित को धारदार हथियार से मारना व गाली देने पर *मु0अ0सं0 133/2000 धारा 324/204 भादवि थाना धौरहरा जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय JM-01 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 13.02.2024 को अभियुक्त *संजय उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1000रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।3.वर्ष 1997 में थाना *धौरहरा* जनपद खीरी पर *अभि0 मंजूर खां पुत्र हबीब खॉ नि0 रामनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी * के कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद होने पर *मु0अ0सं0 152/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धौरहरा जनपद खीरी* पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय JM-01 खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 13.02.2024 को अभियुक्त *मंजूर उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 3000रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।4.वर्ष 1998 में थाना *पसगवां* जनपद खीरी पर *अभि0गण 1.दीपचन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण नि0 रामापुर थाना रोजा शाहजहॉपुर 2. रमेश पुत्र दाताराम निद उपरोक्त जनपद खीरी * के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने पर*मु0अ0सं0329/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पसगवां जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण मा0 न्यायालय JM-मोहम्मदी खीरी द्वारा करते हुए आज दिनांक 13.02.2024 को अभियुक्तगण *दीपचन्द्र व रमेश उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500रु0 के अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी।