उपेंद्र सिहँ
लखीमपुर खीरी {परिपाटी न्यूज }लखीमपुर खीरी, 21 अक्टूबर। विधान परिषद निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर को जनपद में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। इस दौरान जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की सभी थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा सभी बार अनुज्ञापन भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित बंदी दिवस के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री या आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अनुज्ञापियों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
