जगदीश प्रसाद शर्मा
सवाई माधोपुर (परिपाटी न्यूज़) स्थित थाना मान टाउन पुलिस का एक गैर कानूनी व गैर जिम्मेदाराना तथा लापरवाही पूर्ण ऐसा करनामा सामने आया है जिसने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज के दौर में पुलिस बडी हैं या कोर्ट ऐसे ही एक मामले का खुलासा करते हुऐ हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्रसिंह तोमर राजा भईया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष उपरोक्त थाना पुलिस द्वारा उनकी दी गई संज्ञेय/कोगिनिजेवल अपराधों का खुलासा करने वाली चार अलग अलग शिकायतों पर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज ना करने से दुःखी होकर और पुलिस अधीक्षक को शिकायते देने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज नहीं करने पर मजबूर होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर की कोर्ट में चार अलग अलग इस्तगासे ( शिकायत केस) आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराने हेतु दायर किए थे सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों को देखने के बाद माननीय अदालत ने दिनांक 16/11/2025 को आदेश पारित करते हुऐ उपरोक्त थाने के प्रभारी एवं जांच अधिकारी से इन चारों इस्तगासो पर दिनांक 06/01/2026 को कोर्ट में तथ्यात्मक/ जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, दिनांक 06/01/2026 को जिले में चौथ माता जी का मेला होने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा अवकाश घोषित कर दिया था इस कारण चारों इस्तगासो पर कोर्ट में 07/01/2026 को अगले दिन सुनवाई हुई परन्तु उपरोक्त तारीख पर थाना मान टाउन के संबंधित जांच अधिकारी ना तो स्वयं कोर्ट में पेश हुऐ और ना ही उन्होंने

इन चारों इस्तगासो में कोर्ट के आदेशानुसार कोई तथ्यात्मक/जांच रिपोर्ट ही दायर/पेश की? एडवोकेट तोमर ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज ना कर एक तो उपरोक्त थाना पुलिस ने उन्हें पहले ही न्याय से वंचित कर दिया है और कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश ना कर उन्हें फिर से अदालत द्वारा भी न्याय मिलने में पुलिस द्वारा जान बुझ कर अड़चन पैदा की जा रही है ऐसे में कैसे किसी पीड़ित को न्याय मिल सकता है ये बात समझ से परे है कि न्यायालय बड़ा है या पुलिस, कोर्ट आदेश के बावजूद न्यायालय में विचाराधीन मामलों में जांच अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक एवं जांच रिपोर्ट पेश ना करना पुलिस की मंशा को स्पष्ट दर्शाता है और आरोपियों से उनकी मिली भगत का पर्दा फांस करता है मामलो में कई बड़ी मछलियां फंसी हुई है इस कारण भी जान बुझ कर उक्त प्रकरणों को लंबित किया जा रहा है, इस बाबत राजा भईया ने राज्य पुलिस के डीजीपी,आईजीपी भरतपुर रेंज पुलिस तथा जिला सवाई माधोपुर के पुलिस अधीक्षक को उनकी ऑफीशियल ई मेल पर शिकायत भेज कर उक्त थाने के संबंधित लापरवाह एवं गैर जिम्मेदाराना जांच अधिकारी के विरुद्ध विजीलेंस जांच करा कर उचित क़ानूनी एवं विभागीय कार्यवाही करने की मांग जनहित व न्यायहित में की है शिकायत की प्रति पत्रकारों को देते हुऐ उन्होंने बताया कि अब कोर्ट में उनके चारों प्रकरणों की सुनवाई आगामी 06/02/2026 को निर्धारित की गई है।