रिपोर्ट मुनेश चन्द शर्मा परिपाटी न्यूज मीडिया चांदपुर
चांदपुर बिजनौर ( परिपाटी न्यूज) जिला बिजनौर के तहसील चांदपुर कस्बे थाना कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक राम अर्ज की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जिसमें सभी पत्रकार बंधुओ को तथा समस्त स्टाफ को लेकर प्रभारी राजेश कुमार बैंसला व अन्य समस्त स्टाफ को इन नये कानूनों के विषय में बताया गया है कि आज एक जुलाई से यह नये कानून लागू हो गये हैं आज दिनांक एक जुलाई से यह कानून

सब को समझाये गये अब इन्हीं कानूनों के अन्तर्गत कार्य करने होंगे आज की गोष्ठी में सभी लोगों को समझाया गया है। और बदल गई आज से अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कानूनी धाराए।सी आर पी सी की जगह आज से तीन कानून हुए लागू।आज से नई धाराओं के अन्तर्गत दर्ज होगी एफआईआर। भारतीय न्याय संहिता

2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हुए लागू भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी 154 के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संगीता 173 के तहत दर्ज होगी एफआईआर इन कानून के अंतर्गत ही चलना होगा सर्व समाज को एवं सम्पूर्ण भारत देश को।