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रिपोर्ट- चौधरी अमरीक सिंह

मुरादाबाद (परिपाटी न्यूज)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सतपाल अंतिल ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नये इमीग्रेशन एक्ट 2025 के क्रियान्वित होने के उपरांत जनपद में आने वाले समस्त विदेशियों (नेपाल एवं भूटान सहित ओसीआई कार्ड धारकों) को भी फार्म-सी/एस/ए, ऑनलाइन जाना अनिवार्य है। संबंधित मामले के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार होटल/गेस्ट हाउस/मुसाफिर खाना/धर्मशाला आदि के संचालकों को निर्देशित किया जाता है

कि वह विदेशी नागरिकों को उनके संस्थानों पर आने के उपरान्त भरे गये फार्म सी की कापी वीजा के साथ इलेक्ट्रानिक मोड में एफ.आर.ओ. कार्यालय को ई-मेल आईडी coliumbd@gmail.com पर डिजिटल मोड में ही प्रेषित करेंगे तथा विदेशी नागरिकों के उनको होटल/शिक्षण संस्थान/अस्पताल से जाने के उपरान्त उसके प्रस्थान के संबंध में भी एफ.आर.ओ. कार्यालय को डिजिटल मोड में ही यथाशीघ्र अवगत कराएंगे। उन्होंने होटल/गेस्ट हाउस/मुसाफिर खाना/धर्मशाला आदि के संचालकों को निर्देशित किया कि समस्त विदेशी नागरिकों के उनके संस्थानों पर आने के उपरान्त 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन फार्म-सी/एस/ए के संबंध में अधिक जानकारी के लिए एलआईयू मुरादाबाद मो. नं. 9454401704 से संपर्क स्थापित कर कार्यवाही करेंगे। विदेशियों के आकर ठहरने की सूचना को ऑनलाइन दिए जाने हेतु तत्काल एलआईयू कार्यालय में संपर्क कर यूजर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन सूचना प्रेषित करेंगे।

By चौ0 अमरीक सिंह

प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश

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