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रिपोर्ट- राजवीर सिंह तोमर

हरिद्वार। बहुचर्चित सैनी आश्रम प्रकरण में आखिरकार पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी के दिशानिर्देश और मार्गदर्शन में सैनी समाज की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर पर एकाधिकार और खुर्द बीजे करने की नीयत से जाली दस्तावेज तैयार गुपचुप तरीके से उपनिबंधक सोसाइटी, फर्म एवं चिट्स, रोशनाबाद, हरिद्वार के यहां पंजीकृत कराई गई फर्जी संस्था प्रबंध समिति, सैनी आश्रम ज्वालापुर के संरक्षकों, आजीवन सदस्यों और साधारण सदस्यों के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संयोजक मंडल और निर्वतमान कार्यकारणी सदस्य सैनी सभा, हरिद्वार नवीन सैनी पुत्र हरि प्रकाश सैनी निवासी करोंदी, भगवानपुर, हरिद्वार द्वारा कोतवाली ज्वालापुर में दी गई तहरीर पर कोतवाली ज्वालापुर, में पूर्व मंत्री राम सिंह सैनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीर सिंह सैनी, मंत्री के पौते देवेंद्र प्रताप सैनी, सैनी सभा के पूर्व घोटालेबाज अध्यक्ष आदेश सैनी, मंत्री प्रमोद सैनी, उपाध्यक्ष धूम सिंह सैनी, सदस्य कार्यकारिणी वेद व्रत सैनी, विजय सिंह सैनी, अहमदपुर, फर्जी संस्था के अध्यक्ष अनिल सैनी, मंत्री अजय सैनी, उपाध्यक्ष चंद्र मोहन राणा, लेखा निरीक्षक संजय कुमार सैनी, फर्जी संस्था के आजीवन सदस्य अमरजीत सिंह सैनी, अतुल कुमार, रवि किरण सैनी, बिल्डर कंवरपाल सैनी उर्फ केपी बिल्डर, उत्तम कुमार सिंह, फर्जी संस्था के कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सैनी, के एल डी ए वी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सैनी, विजय पाल सैनी, प्रधान विकास सैनी, रणवीर सिंह मुलदासपुर, जगपाल सैनी, त्रिवेंदर कुमार सैनी, यशवीर सिंह सैनी कुल 26 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


कोतवाली ज्वालापुर में नवीन सैनी द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि प्रार्थी सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड संस्था की कार्यकारिणी (2022 से 2025) का सदस्य कार्यकारिणी एवं वर्तमान संयोजक मंडल का सदस्य है। 04 जनवरी 2022 में सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड के त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुए थे जिसका कार्यकाल जनवरी 2025 तक था। उक्त कार्यकारिणी में आदेश सैनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सलेमपुर राजपूतान थाना कोतवाली गंगनहर रुड़की जिला हरिद्वार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे एवं उपाध्यक्ष पद पर धूम सिंह पुत्र उग्रसेन निवासी ज्वालापुर भी निर्वाचित हुये थे तथा मंत्री के पद पर प्रमोद सैनी पुत्र कल्याण सिंह निवासी न्यू धीर वाली ज्वालापुर थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार एवं अन्य पदों पर वेद व्रत सैनी पुत्र राम सिंह निवासी गणेशपुरम कनखल तथा विजय सिंह पुत्र रूपराम निवासी दयानंद नगरी ज्वालापुर हरिद्वार थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार भी निर्वाचित हुए थे तथा सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड के द्वारा पूर्व की भाँति सैनी आश्रम ज्वालापुर का प्रबंध, देखरेख एवं संचालन भी पदाधिकारी निर्वाचित होने के कारण उपरोक्त व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं मंत्री आदि के नाते उपरोक्त लोगों को सौंप दिया गया था तथा अध्यक्ष एवं मंत्री की हैसियत से आदेश सैनी एवं प्रमोद सैनी उपरोक्त, सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड के बैंक खाते का भी संचालन करने लगे थे। सैनी आश्रम ज्वालापुर की आमदनी एवं सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) को सैनी समाज के व्यक्तियों द्वारा दिए गए दान व चंदा की रकम भी सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) बैंक खाता स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ज्वालापुर के बैंक खाते में पूर्व की भांति जमा की जाने लगी एवं पूर्व की भांति ही सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) सैनी आश्रम ज्वालपुर के उपरोक्त बैंक खाते से धनराशि आहरित कर सैनी आश्रम ज्वालापुर के विकास, प्रबंधन एवं संचालन हेतु एवं सैनी सभा हरिद्वार के संचालन हेतु खर्च की जाती रही है तथा सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) के द्वारा ही सैनी आश्रम ज्वालापुर का प्रबंधन, संचालन एवं विकास किया जाता रहा है तथा सैनी आश्रम ज्वालापुर की स्थापना करके सैनी सभा के द्वारा ही सैनी सभा की भूमि पर सैनी आश्रम ज्वालापुर का भवन सैनी सभा के द्वारा ही बनाया गया है। सैनी सभा के द्वारा सैनी आश्रम की जमीन सन 1922 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की गई थी एवं सैनी सभा के द्वारा ही सैनी समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर सैनी आश्रम का भवन बनाया गया है तथा सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर की निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल कार्यकारिणी के गठन से आगामी 3 वर्ष के लिए होता है, तदुपरांत कार्यकारिणी कालातीत हो जाती है इसलिए उपरोक्त संस्था का चुनाव निर्धारित समय के अंदर कराया जाना नियमानुसार अनिवार्य व आवश्यक होता है। सैनी आश्रम ज्वालापुर सैनी सभा की सम्पत्ति है उपरोक्त जानकारी भी उपरोक्त विपक्षीगण के साथ-साथ सैनी सभा के संरक्षकगण एवं कार्यकारिणी पदाधिकारीयों एवं सदस्यों को चली आती है। विगत वर्ष 2022 से इसी प्रकार उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा व्यवस्था संचालित की जा रही है तथा ऐसा विश्वास उपरोक्त लोगों के द्वारा सैनी समाज को दिलाया जाता रहा है परंतु उपरोक्त विपक्षीगण ने आपराधिक षड्यन्त्र के तहत उपरोक्त संस्था एवं सैनी समाज के साथ विश्वासघात करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी की नीयत से सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) संस्था, सैनी आश्रम ज्वालापुर का धन एवं संपत्ति हडप करने की बेईमानी पूर्ण नीयत से प्रवंचना पूर्वक बिना प्रस्ताव के गैर कानूनी तरीके से सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) एवं सैनी आश्रम ज्वालापुर का संचालन गैरकानूनी तरीके से करना आरंभ कर दिया तथा फर्जी तरीके से कार्य करना दर्शाकर उपरोक्त संस्था के धन को हडप करने लगे, जिसका कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों ने जानकारी होने पर विरोध किया तो तत्कालीन कार्यकारिणी के संरक्षकमंडल के संरक्षक राम सिंह सैनी पुत्र नाहर सिंह निवासी मोहल्ला मकतूलपुरी रुड़की थाना गंगनहर रुड़की जिला हरिद्वार एवं बीर सिंह पुत्र शादीराम निवासी ग्राम निरंजनपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार तथा तत्कालीन कार्यकारिणी के अन्य उपाध्यक्ष अजय कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम निजामपुर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार एवं संजय कुमार सैनी पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी ग्राम निरंजनपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार व अमरजीत सिंह पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम निरंजनपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार, अतुल कुमार पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम सालियर साल्हापुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार, रवि किरण सैनी पुत्र रोशनलाल निवासी रायपुर भगवानपुर जिला हरिद्वार, कंवरपाल सैनी पुत्र चौहल सिंह निवासी गणेशपुर, रूडकी जिला हरिद्वार, अनिल पुत्र मनफूल निवासी ग्राम बहादरपुर सैनी जिला हरिद्वार, चन्द्रमोहन राणा पुत्र अजीत सिंह निवासी मंगल विहार सुनहरा हरिद्वार, उत्तम कुमार सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी लालबाडा मंगलौर जिला हरिद्वार, राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र लाल सिंह निवासी प्रेमनगर रुड़की जिला हरिद्वार, मनोज कुमार सैनी पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम शेरपुर रूडकी जिला हरिद्वार, देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राज कुमार निवासी पश्चिमी अम्बर तालाब रुड़की जिला हरिद्वार, विजय सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम अहमदपुर ग्रण्ट जिला हरिद्वार, विकास सैनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम डण्डेडी ख्याजगीपुर जिला हरिद्वार, रणवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम मूलदासपुर उर्फ माजरा जिला हरिद्वार, विजय सिंह पुत्र रूपराम निवासी दयानन्द नगरी ज्वालापुर जिला हरिद्वार, प्रमोद कुमार सैनी पुत्र कल्याण सिंह निवासी न्यू धीरवाली ज्यालापुर जिला हरिद्वार, जगपाल सिंह सैनी पुत्र बालचन्द निवासी लोधा मण्डी इण्डस्ट्रीयल एरिया ज्वालापुर जिला हरिद्वार, त्रिवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र संतोष कुमार निवासी वेस्ट अम्बर तालाब रुड़की जिला हरिद्वार, यशवीर सिंह सैनी पुत्र तेजवीर सिंह निवासी सिविल लाईन रूडकी जिला हरिद्वार आदि ने एकराय होकर आपराधिक षडयंत्र के तहत बेईमानी की नीयत से उपरोक्त आदेश सैनी, प्रमोद सैनी, धूम सिंह सैनी, वेदपाल सैनी, विजय सिंह, को सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) सैनी आश्रम ज्वालापुर का पद अधिकारी होने का नाजायज लाभ उठाकर सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) सैनी आश्रम ज्वालापुर की संपत्ति छल, कपट से बेईमानी पूर्ण तरीके से हड़पने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने षडयंत्र करके सैनी समाज से वास्तविक तथ्य छिपाते हुए प्रवंचना पूर्वक झूठे तथ्य समाज के सामने पेश किए और सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) सैनी आश्रम ज्वालापुर के नवीनीकरण कराने एवं चुनाव कराने का हवाला देकर एवं उक्त सम्बन्धी तथ्य एक कागज पर लिखकर सैनी समाज के व्यक्तियों को पढ़वाते हुये सैनी समाज के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की नीयत से उन्हें उपरोक्त कारण से हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करके उनके हस्ताक्षर कराए एवं कुछ लोगों के कूटरचित हस्ताक्षर उपरोक्त विपक्षीगण ने स्वयं बनाए एवं उपरोक्त के आधार पर एक फर्जी एवं कूटरचित जालसाजी से प्रस्ताव बनाकर उसका इस्तेमाल असल के रूप में गैर कानूनी कमेटी प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर के पंजीकरण कराने के लिए उप निबंधक चिट्स फर्म एंड सोसाइटीज जिला हरिद्वार के कार्यालय में किया जबकि उपरोक्त सभी विपक्षीगण को यह भली भांति जान था कि जो हस्ताक्षर उपरोक्तानुसार छल, कपट से उपरोक्त विपक्षीगण ने षड्यंत्र के तहत सैनी समाज के लोगों से कराए हैं एवं कुछ हस्ताक्षर स्वयं कूटरचना करके किए हैं तथा उक्त गैरकानूनी कमेटी प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को आधार बनाकर सैनी सभा हरिद्वार रजिस्टर्ड के सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया स्थित ज्वालापुर के पूर्व से संचालित बैंक खाता संख्या 2048836604 के चैक संख्या 126371 के माध्यम से दिनांक 06.05.2025 को अंकन 4,58,539.43/- रूपये व दिनांक 08.05.2025 को पुनः उक्त खाते के चैक संख्या 136372 के द्वारा 35,000/- रूपये अनाधिकृत एवं छल व कपट से कूटरचना कर के उक्त विपक्षीगण ने एकराय होते हुए आपसी साज बाज से आहरित कर छल, कपट से बनाई गई गैरकानूनी प्रबंधसमिति सैनी आश्रम ज्वालापुर के बैंक (नैनीताल बैंक) शाखा के खाता में हेराफेरी करके ट्रांस्फर किये एवं अपने इस्तेमाल में ले लिए तथा सैनी सभा, सैनी आश्रम ज्वालापुर की धनराशि हडप कर ली तथा प्रबंधन समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर में सभी उपरोक्त विपक्षीगण शामिल होकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर एवं सम्पूर्ण सैनी समाज के साथ विश्वासघात किया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने एकराय होकर षड्यंत्र करके पहले भी अपने कार्यकाल में सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर की मुबलिग 17,00,000/- रूपये (सत्रह लाख रूपये) से अधिक धनराशि का गबन किये हुये है जिसकी जानकारी ऑडिटर समय सिंह सैनी की ऑडिट रिपोर्ट में अंकित है। दिनांक 03.09.2025 को सैनी सभा हरिद्वार (रजि.) एवं सैनी आश्रम ज्वालापुर के उपरोक्त प्रबंधन, देखरेख, संचालन हेतु सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर की आम सभा के द्वारा 21 सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन करके उन्हें अधिकार सौंप दिया गया था जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी आमजन सहित सभी को जानकारी कराये जाने के लिए कराया गया है परंतु इन तमाम तथ्यों की बखूबी जानकारी रखते हुए विपक्षीगण आदेश सैनी एवं प्रमोद सैनी के द्वारा प्रतिरूपण छल के तहत स्वयं को अध्यक्ष और मंत्री बताकर उक्त संस्था व सैनी समाज के साथ छल व कपट किया जा रहा है। सैनी आश्रम ज्वालापुर की संपत्ति एवं धन का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी पूर्ण नियत से सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर के साथ अपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है एवं उपरोक्त विपक्षीगण सैनी समाज के बीच आपसी वैमनस्य पैदा कराकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। दिनांक 11-08-25 को प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण आदेश सैनी एवं प्रमोद सैनी, धूम सिंह सैनी, वेद व्रत सैनी, विजय सिंह उपरोक्त को पत्र के माध्यम से सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर के रिकॉर्ड व आय-व्यय संबंधी अभिलेख मुझे व संयोजक मंडल को सौंपने का अनुरोध किया गया था परंतु अपराधिक न्यास भंग करते हुए प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर में सम्मिलित डा. यतीन्द्र नागयान व महीपाल सैनी के अलावा अन्य सभी विपक्षीगण ने साथ एकराय होकर छल कपट की नीयत से आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होकर रिकॉर्ड भी देने से मना कर दिया एवं रिकॉर्ड को भी अवैध रूप से अपने कब्जे में बना रखा है जिस कारण सैनी सभा हरिद्वार (रजि), की आयकर विवरणिका सैनी सभा हरिद्वार (रजि), अभी तक सक्षम अधिकारीयों के समक्ष दाखिल नहीं हो सकी एंव सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), का नवीनीकरण भी नहीं हो सका, जिस कारण संस्था का नवीनीकरण नहीं कराया जा सकता है उपरोक्त सभी विपक्षीगण सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), को समाप्त करने की बेईमानीपूर्ण नियत रखते है और नई गैरकानूनी समिति को आधार बनाकर सैनी आश्रम ज्वालापुर को छल कपट से कूटरचित दस्तावेजो को आधार बनाकर हडप करने का अनुचित प्रयास कर रहे है। उक्त विपक्षीगण ने सैनी सभा हरि‌द्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर के साथ विश्वासघात करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छल व कपट एवं जालसाजी के इरादे से उपरोक्त अपराध किया है और उपरोक्तानुसार संस्था का धन गबन किया है तथा उपरोक्त विपक्षीगण सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर के हितों की रक्षा करने वाले लोगों को डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और यह भी धमकी दे रहे हैं कि यदि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें ही उल्टा झूठे मुकदमों में फंसाकर बर्बाद कर देंगे तथा जान से मार देंगे तथा गैरकानूनी तरीके से छल कपट से कूट रचित दस्तावेज बनाकर प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर के नाम पर सैनी सभा हरिद्वार (रजि.), सैनी आश्रम ज्वालापुर एवं उनके हितों की रक्षा एवं सुरक्षा करने वाले पदाधिकारी एवं सैनी समाज के लोगों को उद्‌द्यापित करने का प्रयास कर रहे है। दिनाँक 17.03.2025 को विपक्षी आदेश सैनी ने प्रतिरूपण छल करके स्वयं को सैनी आश्रम ज्वालापुर का प्रबंधक बताते हुए कूटरचित तरीके से शपथ पत्र तैयार कराकर अनाधिकृत रूप से सैनी आश्रम ज्वालापुर का कमरा गैरकानूनी प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को निःशुल्क कार्यालय हेतु किराये पर देने का शपथ पत्र उपनिबन्धक चिट्स फर्म एण्ड सोसाईटीज जिला हरिद्वार के समक्ष असल के रूप में इस्तेमाल किया जबकि आदेश सैनी को सभा के प्रस्ताव के बिना ऐसाकोई अधिकार नही था एंव न ही आदेश सैनी प्रबन्धक पद पर नियुक्त/निर्वाचित / मानोनित किया गया है और कूट रचित तरीके से प्रबन्ध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर के गठन और पंजीकरण में सहयोग किया एंव सैनी सभा हरिद्वार का पदाधिकारी रहते हुये गैरकानूनी नई संस्था बनाकर उसमें शामिल हो गये एवं अपराधिक षडयन्त्र करके प्रबन्ध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर (हरिद्वार) के नाम से माह अगस्त 2025 में कूटरचित रसीदें सैनी आश्रम ज्वालापुर के नाम से प्रिंट कर करवाकर उक्त गैर कानूनी समिति की सदस्यता देना प्रचारित करते हुये सैनी आश्रम ज्वालापुर के नाम पर अनाधिकृत रूप से लोगों से गैर कानूनी तरीके से सदस्यता के नाम पर धनराशि की अवैध तरीके से वसूली की एवं प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर में शामिल सभी लोगों ने एकत्रित धन का गबन कर लिया एवं सैनी सभा हरिद्वार के विधि पूर्ण अधिकारों के इस्तेमाल मे गैरकानूनी तरीके से आपराधिक षड्यंत्र के तहत छल एवं कपट से व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है घटना की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त सभी विपक्ष गण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडित कराने की कृपा
करे।

By Rahul Tomer

C.E.O(IT Dept.) Paripati News

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