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हरिद्वार परिपाटी न्यूज़ / विजेंद्र सिंह सैनी हरिद्वार। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 10 मार्च 2021 के क्रम में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल की अवधि माह मार्च, 2021 में समाप्त हो रही है। जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने है, जिस हेतु जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना अति आवश्यक है।
    इस संबंध में श्री सी0रविषंकर, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने जनपद हरिद्वार की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली-1994) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये हैं।कार्यक्रमानुसार क्षेत्र पंचायत नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 12 मार्च 2021 को, ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति दिनांक 15.03.2021 से 16.03.2021 तक, कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षेण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराना दिनांक 17.03.2021 से 19.03.2021 तक, संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना/सर्वेक्षण करना दिनांक 20.03.2021 से 03.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपियां तैयार करना दिनांक 05.04.2021 से 07.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय हरिद्वार में जमा करना दिनांक 08.04.2021 से 09.04.2021 तक, प्रारूप निर्वाचक नामाव

By PARIPATI NEWS

PARIPATI NEWS MEDIA GROUP