रिपोर्ट- अमित सैनी/रायवाला
देहरादून परिपाटी न्यूज। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय के पत्रांक आदेश के अनुपालन क्रम में आज दिनांक 01.07.2024 को थाना रायवाला प्रांगण में आज लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के संबंध में रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रायवाला, छिद्दारवाला, हरिपुर कला, खैरी खुर्द के सम्मानित ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, सीएलजी मेंबर्स, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख,क्षेत्र पंचायत सदस्य, आंगनबाड़ी कर्मी , महिला सहायता समूह सदस्य , छात्र, सेवानिवृत पुलिसकर्मी व संभ्रांत व्यक्ति आदि लोगों को दिनांक

01.07. 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में सम्मलित किये गए संसोधनो व जनहित में लागू होने वाली संबंधी नई धाराओं से अवगत कराते हुए विस्तार से उनकी विशेषताओं को बताया गया प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा भविष्य में होने वाले अपराधों पर नए कानून के अंतर्गत अभियोग पंजीकरण की बात बतायी गयी व लागू होने वाले कानूनी धाराओं के सापेक्ष में आमंत्रित व्यक्तियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब कुशलता पूर्वक देकर शंका समाधान किये गए

प्रभारी द्वारा सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को महिला संबंधित अपराधों से सम्बंधित धाराओं व बढ़ाई गयी सजा के प्राविधानो से भी अवगत कराया गया प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा सभी उपस्थित आगंतुको से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर आम जनता को नए कानून के बारे में जागरूक कर प्रचार प्रसार करने के लिए सहयोग देने की बात कही गई आगुंतको द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आम जनता के बीच नए कानून का प्रचार प्रसार करेंगे और सभी के द्वारा नये कानूनों के लागू किये जाने को स्वागत योग्य कदम बताया गया अंत में कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रीय गान के साथ की गई।