Spread the love

रिपोर्ट- अमित सैनी/रायवाला

रुड़की परिपाटी न्यूज। पहली पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की ने पति को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर दोषी को दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की बुशरा कमाल की कोर्ट से जारी आदेश के मुताबिक रुड़की निवासी महिला का विवाह विजयपाल निवासी गांव मलकपुर लतीफपुर माजरा

कोतवाली रुड़की के साथ 23 अप्रैल, 2000 में हुआ था। महिला के परिजनों ने पुत्री के विवाहें, में अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज स्ट्रेट दिया था। आरोप था कि पहली पत्नी के जारी होते हुए भी विजयपाल ने 2011 में वासी दूसरा विवाह कर लिया था। वासी कोर्ट ने विजयपाल को दोषी राजरा पाया जिसके बाद कोर्ट ने पहली नप्रैल पत्नी को बिना तलाक दिए हुए दूसरा विवाह करने पर एक साल की सजा बवाह सुनाई है।

By विक्की जोशी

विक्की जोशी मंडल आई.टी. प्रभारी मुरादाबाद