
ललित कुमार धीमान/परिपाटी न्यूज़ मीडिया
सहारनपुर पीपीएन। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आदेश जारी किए हैं. जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए कहा है.
कलेक्ट्रेट सभागार में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत गैर सहायता प्राप्त यानी प्राइवेट और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिखित निर्देश उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए. इसके साथ साथ ही जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नियमानुसार 25% गरीब बच्चों को प्रवेश ना देने वाले विद्यालयों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
पहली कक्षा में 25 प्रतिशत गरीबों का कोटा
जिलाधिकारी ने कहा कि अलाभीत समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्राथमिक कक्षा 1 में 25% की सीमा तक प्रवेश किया जाए. शिक्षा की इस योजना का फायदा दिलाते समय बच्चों के घर से स्कूल की दूरी को भी ध्यान में रखने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए.
स्कूलों की तय होगी जिम्मेदारियां
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों और अध्यापकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी. योजना के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए.
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार और कई स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाध्यापक शामिल रहे.