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रिपोर्ट- सौरभ कुमार परिपाटी न्यूज मीडिय

पीपीएन। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने उत्तराखण्ड राज्य महामारी रोग कोविड- 19 विनियम-2020 एवं महामारी रोग अधिनियम-1897 के अन्तर्गत संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टि से नगर पालिका परिषद टिहरी के अन्तर्गत शिवालिक कम्पनी बी0 पुरम के पास भेतोगीखाला टिन शेड को चारो ओर से कन्टेमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का सभी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी टिहरी को इस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के बावत हेल्पलाईन नम्बर जारी करने के साथ ही अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

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